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Our LocationSwabhiman Being A Navodian Suba Bazaar ward No. 3 Sabji Mandi, Khorabazaar, Gorakhpur- 273008

  संस्था में सदस्यता की शर्तें :-

1. जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े निम्नलिखित व्यक्ति ही संस्था के सदस्य होंगे l

 1.1. जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र/छात्रा होने की दशा में कम से कम 10th अथवा 12th भारत के किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण हों l

1.1.1 जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र/छात्रा होने की दशा में कम से कम 1 वर्ष भारत के किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण किया हो ( w.e.f. 01.11.2023)

1.1.2 जवाहर नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र सहयोग पाने से पहले अथवा सहयोग के दौरान वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ( w.e.f. 01.11.2023)


1.2. जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक अथवा कर्मचारी होने पर आप वर्तमान मे किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यरत हो तथा आपकी नियुक्ति स्थायी हो l

2. संस्था की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जो लगातार सहयोग करेगा उसे ही सहयोग प्राप्त करने का दावेदार माना जाएगा l

3. संस्था से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना संबंधी फॉर्म भर कर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही साथ संस्था के टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ना आवश्यक है, जिस पर समय समय पर सहयोग व नियम तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाती रहती हैं l इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने संबंधी पोल या विचार, सुझाव आदि के दृष्टिगत ग्रुप के सदस्यों को भी विचार रखने और पोल में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाता है l

4. संस्था नवोदय परिवार के किसी भी सदस्य (नवोदयंस/ नवोदय विद्यालय के शिक्षक- शिक्षिका/ कर्मचारी) को जबरदस्ती या दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती है, सदस्यों को नियम स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान किया जाता है l स्वेच्छा से कोई भी सदस्य कभी भी खुद को संस्था से अलग कर सकता है l

लॉकिंग पीरियड
5. संस्था की स्थापना के पश्चात 31 दिसम्बर 2023 तक सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों के लिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होगा l सदस्यों के हॉस्पिटल में भर्ती होने पर संस्था उनके लिए सहयोग की अपील करेगी।

6. 1 जनवरी 2024 से  संस्था में सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों के लिए लॉकिंग पीरियड 30 दिन तथा न्यूनतम 5 सहयोग दोनों का होगा l लॉकिंग पीरियड पूरा होने के बाद उनकी जरूरत पड़ने पर संस्था सहयोग की अपील करेगी l

6.1 1 जनवरी 2024 से संस्था में सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्यों के लिए लॉकिंग पीरियड 30 दिन तथा न्यूनतम 2 सहयोग दोनों का होगा। (w.e.f. 01.11.2023)

7. गंभीर बीमारी की स्थिति में सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा परन्तु सहयोग के समय सदस्य का वैधानिक होना आवश्यक है अर्थात संस्था में जुड़ने के बाद कम से कम 90% सहयोग किया हो l

7.1 गंभीर बीमारी की स्थिति में लॉकिंग पीरियड सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 06 माह का रहेगा। ( w.e.f. 06.10.2024)

सहयोग प्राप्त होने के नियम
8. सदस्य की बीमारी अथवा दुर्घटना (हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद) जिसका खर्च ₹50000/- से अधिक होने पर संस्था के खाते में अन्य सदस्यों द्वारा सहयोग किया जाता है l सहयोग राशि सदस्यों की संख्या के अनुसार अथवा अधिकतम हॉस्पिटल के खर्च (जो भी न्यूनतम होगा) के अनुसार सीधे हॉस्पिटल में भुगतान किया जाएगा l

9. किसी वैधानिक सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार पर कोई आर्थिक संकट न आए इसके लिए प्रत्येक सदस्यों द्वारा एक न्यूनतम राशि सीधे उस सदस्य के नॉमिनी के खाते में सहयोग की जाएगी l

10. यदि कोई भी सदस्य सहयोग पाने के उपरांत अधिकतम 5 सहयोग छोड़ेगा तो उसी दिन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और आगे वो किसी भी सहयोग का दावा नहीं कर सकेगा l

11. किसी सदस्य को एक बार सहयोग प्राप्त हो जाने के उपरांत उस सदस्य के लिए अगला सहयोग दो वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत ही किया जाएगा l दो वर्ष पूर्ण होने से पहले उसके द्वारा किसी भी सहयोग का अधिकार/दावा नहीं किया जा सकेगा l

12. सहयोग प्राप्त होने के बाद एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि सदस्य की दुर्घटना/मृत्यु होने की स्थिति में संस्था द्वारा सहयोग की मांग की जाएगी l

13. सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधे नॉमिनी (सदस्य की मृत्यु होने की दशा में) के खाते में किया जाता है, अतः किसी सदस्य द्वारा किए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा l यह पूर्ण रूप से सदस्यों के विवेक/इच्छा पर निर्भर करेगा l

14. संस्था द्वारा अपील करने पर सहयोग कम अथवा ज्यादा आने की दशा में संस्था जिम्मेदार नहीं होगी, संस्था सिर्फ सहयोग की अपील करती है l अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार  मान्य नहीं होगा l

15. यदि कोई व्यक्ति तथ्य छुपा कर या बिना पात्रता पूरी किये संस्था से जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो उसका सहयोग करने का दावा मान्य नहीं होगा l उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जाएगी l ऐसी परिस्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी l

16. सहयोग के दौरान कूटरचित/ फ़र्जी रसीद या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे मे निर्णय लेने का अधिकार संस्थापक टीम के पास होगा l ऐसे सदस्यों की वैधानिकता भी समाप्त की जा सकेगी और किसी भी प्रकार के लाभ ( सहयोग) से वंचित किया जा सकेगा l

17. सहयोग होने से पहले यदि किसी सदस्य का किसी कारणवश कोई सहयोग छूट जाता है तो वो संस्थापक टीम/पदाधिकारी को सूचित करेगा और कारण वैध होने पर ही उसे वैधानिक सदस्य माना जाएगा लेकिन सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत यदि उसने न्यूनतम 90% सहयोग में अपना योगदान दिया हो तभी वैधानिक सदस्य माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर संस्था उसके लिए सहयोग की अपील करेगी l

18. संस्थापक टीम सहयोग के आह्वान हेतु स्वविवेक का इस्तेमाल करके भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी, वैधानिकता या किसी प्रकार के मामलों मे जहां उचित समझेगी अपने स्तर से परीक्षण करने को स्वतंत्र होगी l कोई भी सदस्य सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा/अधिकार नहीं कर सकेगा, बल्कि संस्था नैतिक रूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी l
 
19. सहयोग के दौरान अथवा बाद में यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि भेज दी गई होगी तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर संस्था कोशिश करेगी कि अधिक भेजी गई राशि सदस्य के खाते में वापस करा दी जाए लेकिन संस्था इस बात की कोई गारंटी नहीं लेती है कि राशि वापस ही होगी l

20. अनुशासन हीनता, संस्था विरोधी गतिविधि या किसी प्रकार की साजिश करने वालों के विरुद्ध संस्थापक टीम के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति/ सदस्य संस्था के खिलाफ दुष्प्रचार अथवा अफवाह फैलाता है, बिना सबूत या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी l

व्यवस्था शुल्क
21. व्यवस्था शुल्क मात्र  ₹50/- वार्षिक है जो की अनिवार्य है। इस राशि को आप द्वारा संस्था की सदस्यता ग्रहण करते समय ही संस्था के खाते में प्रत्येक वर्ष जमा करना होगा।
 व्यवस्था शुल्क का पूरा हिसाब प्रत्येक तीन महीने में सभी सदस्यों के साथ साझा किया जायेगा जिससे की पारदर्शिता बनी रहे।        

21.1 व्यवस्था शुल्क मात्र ₹50/- वार्षिक (ऐच्छिक) है। ( w.e.f. 01.01.2024)     
                                                                                     व्यवस्था शुल्क से किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं :-
      1. वेबसाइट के निर्माण और संचालन  में 
      2. ऐप्प बनवाने और संचालन में,
      3. SMS सुविधा उपलब्ध कराने में,
      4. जरुरत पड़ने पर एक ऑफिस खोलने और टेक्निकल सपोर्ट रखने में जो आपको तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। 
      5. स्थलीय निरीक्षण करने में 
      6.  ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने के अभियान में
      7. समय - समय पर नई तकनीक का इस्तेमाल करने में जिससे प्रकिया पारदर्शी के साथ - साथ आसान बनाया जा सकेl

22. किसी भी प्रकार के वाद - विवाद  की स्थिति में समस्त मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय के अधीन होगा और मा0 न्यायालय का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा l